सऊदी अरब के साम्राज्य की सरकार की एक आधिकारिक सरकारी वेबसाइट

उपयोग नीति

उपयोग नीति

सूचना की स्वतंत्रता पर बुनियादी सिद्धांत और सामान्य नियम: 

श्रेणी 
 
यह नीति (असुरक्षित सार्वजनिक डेटा) तक पहुँचने या प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के सभी अनुरोधों पर लागू होनी चाहिए। 
 
यह डेटा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया जाता है, डेटा के स्रोत, डेटा के प्रारूप या डेटा की प्रकृति की परवाह किए बिना। 
 
इसमें हार्ड रिकॉर्ड, ई-मेल संदेश, आपके कंप्यूटर पर संग्रहीत जानकारी, ऑडियो या वीडियो टेप, मानचित्र, फोटोग्राफ, पांडुलिपियां, हस्तलिखित दस्तावेज, या किसी अन्य प्रकार की रिकॉर्ड की गई जानकारी शामिल है। 
 
इस नीति की शर्तें संरक्षित जानकारी पर लागू नहीं होती हैं, विशेष रूप से निम्न प्रकार की जानकारी: 
 
1. जानकारी जिसका प्रकटीकरण सऊदी अरब साम्राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा, नीतियों, हितों या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा; 
 
2. सैन्य और सुरक्षा सूचना। 
 
3. अन्य देशों के साथ समझौतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी और दस्तावेज। यह जानकारी संरक्षित के रूप में वर्गीकृत है। 
 
4. रेफरल, जांच, अपराध का पता लगाने, निरीक्षण और अपराधों की निगरानी, उल्लंघन या धमकी। 
 
5. सरकारी कानून या अभी तक जारी और लागू न किए गए निर्णयों पर सिफारिशों, प्रस्तावों या परामर्शों वाली जानकारी। 
 
6. एक वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या आर्थिक प्रकृति की जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से गैरकानूनी लाभ या हानि से बचा जा सकेगा; 
 
7. वैज्ञानिक या तकनीकी अनुसंधान, या बौद्धिक संपदा अधिकार, जिनके प्रकटीकरण से नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है; 
 
8. बोलियों, बोलियों या नीलामियों से संबंधित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से बोली की निष्पक्षता के सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 
 
9. ऐसी जानकारी जो अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत गोपनीय या व्यक्तिगत जानकारी है या जिसके लिए ऐसी जानकारी तक पहुँचने/प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। 
 
सूचना तक पहुंच की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत। 
 
पहला सिद्धांत: पारदर्शिता 
 
हमारी अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी को सार्वजनिक प्राधिकरणों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। 
 
दूसरा सिद्धांत: आवश्यकता और आनुपातिकता 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त, निर्मित या संसाधित की गई संरक्षित जानकारी तक पहुँचने/प्राप्त करने के अनुरोधों पर सभी प्रतिबंधों को स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से उचित ठहराया जाना चाहिए। 
 
तीसरा सिद्धांत: 
 
सार्वजनिक सूचना पर लागू होने वाला सामान्य सिद्धांत (सूचना का प्रकटीकरण) है। 
 
सभी को (असुरक्षित सार्वजनिक डेटा) सूचना तक पहुँचने का अधिकार होना चाहिए। 
 
ऐसी जानकारी तक पहुँचने के लिए आवेदकों को ऐसी जानकारी में कोई विशेष क्षमता या रुचि रखने की आवश्यकता नहीं है। 
 
इसके अलावा, आवेदकों को ऐसे अधिकारों के संबंध में कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। 
 
चौथा सिद्धांत: समानता 
 
सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने/प्राप्त करने के सभी अनुरोधों को समान और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर माना जाना चाहिए। 
 
सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने/प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अधिकार। 
 
पहला: सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संरक्षित न होने वाली जानकारी तक पहुँचने/प्राप्त करने का अधिकार। 
 
दूसरा: यह जानने का अधिकार कि क्यों पहुंच से इनकार किया गया है/अनुरोधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। 
 
तीसरा: पहुंच से इनकार के खिलाफ शिकायत करने/शिकायत दर्ज करने/अनुरोधित जानकारी को पुनः प्राप्त करने का अधिकार। 
 
लोक प्राधिकारियों के दायित्व: 
 
1. सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने या प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 
 
ऐसी प्रक्रियाओं और नीतियों को स्वीकार करने और अनुमोदित करने के लिए संगठन के मुख्य कार्यकारी को जिम्मेदार होना चाहिए। 
 
2. सार्वजनिक संगठन उन सरकारी संगठनों के डेटा प्रबंधन कार्यालयों से जुड़ी प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित करेंगे जो शाही डिक्री संख्या 59766 दिनांक 20.11.1439 (इस्लामिक कैलेंडर) (2.8.2018) (ग्रेगोरियन कैलेंडर) के अनुसार स्थापित किए गए थे। 
 
  
 
ऐसा प्रबंधन सूचना तक पहुंच से संबंधित संगठन के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के विकास, दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। 
 
 
 
प्रशासनिक इकाई के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में डेटा वर्गीकरण नीति के अनुसार डेटा वर्गीकरण स्तर (यदि डेटा वर्गीकरण स्तर निर्धारित करने के लिए कोई मानक नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए उचित मानदंड स्थापित करना शामिल होना चाहिए। 
 
 
 
सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने या प्राप्त करने के अनुरोधों को संसाधित करते समय प्रशासनिक इकाई के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में प्राथमिक संदर्भ के रूप में इन मानकों का उपयोग करना भी शामिल होना चाहिए। 
 
3. सार्वजनिक प्राधिकरणों को उन साधनों को निर्धारित करना और प्रदान करना चाहिए जिनके द्वारा व्यक्ति सार्वजनिक सूचना (सार्वजनिक सूचना अनुरोध प्रपत्र) का अनुरोध कर सकते हैं या उस तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। 
 
4. सार्वजनिक संगठनों को (राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण) और संबंधित संगठनों द्वारा अनुमोदित नियंत्रणों के अधीन सार्वजनिक जानकारी तक पहुँचने या प्राप्त करने का अधिकार देने से पहले व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। 
 
5. सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक जानकारी तक पहुँचने/पुनर्प्राप्ति के लिए प्रसंस्करण अनुरोधों से संबंधित शुल्क निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानक निर्धारित करने चाहिए। 
 
ये मानदंड डेटा की प्रकृति और मात्रा, डेटा मुद्रीकरण नीति दस्तावेज़ के अनुसार किए गए प्रयास और समय पर आधारित होने चाहिए। 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना तक पहुँचने/प्राप्त करने और उस पर किए गए निर्णयों के अनुरोधों के सभी रिकॉर्डों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। 
 
इसलिए, दुरुपयोग या गैर-प्रतिक्रिया के मामलों को संबोधित करने के लिए इन अभिलेखों की समीक्षा की जानी चाहिए। 
 
6. सार्वजनिक प्राधिकरणों को संगठन के व्यवसाय और गतिविधियों से संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार अनुरोधों के रिकॉर्ड को बनाए रखने और निपटाने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और प्रलेखित करना चाहिए। 
 
7. सार्वजनिक एजेंसियों को विस्तारित और अस्वीकृत अनुरोधों के प्रबंधन, प्रक्रिया और दस्तावेज के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विकास और दस्तावेज़ीकरण करना चाहिए। 
 
इसके अलावा, सार्वजनिक प्राधिकरणों को संबंधित कार्य दलों से संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना चाहिए। 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार, अनुरोध को संसाधित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय' ) को निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए। 
 
8. यदि अनुरोध को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण को उचित तरीके से व्यक्ति को सूचित करना चाहिए। 
 
सार्वजनिक प्राधिकरण को इनकार के कारणों की व्याख्या करनी चाहिए, शिकायत/शिकायत दर्ज करने का अधिकार और निर्णय की तारीख से उसके पंद्रह (15) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर उस अधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। 
 
9. सार्वजनिक संगठनों को पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और संगठन के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित सूचना नीतियों और प्रक्रियाओं तक पहुंच की स्वतंत्रता के अनुसार जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। . 
 
10. सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना नीतियों और प्रक्रियाओं तक अपनी पहुंच की स्वतंत्रता के अनुपालन की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 
 
उस संबंध में, मुख्य अधिकारी या उनके अधिकृत व्यक्ति को ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। 
 
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्राधिकरणों को उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों को स्थापित और रिकॉर्ड करना चाहिए। 
 
नियामकों और सक्षम अधिकारियों  ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय' ) को इसलिए प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए। 
 
पहुँच का अनुरोध करने या जानकारी प्राप्त करने की मूल प्रक्रिया 
 
पहुँच का अनुरोध करने या सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकताएँ: 
 
1. अनुरोध लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने चाहिए। 
 
2. आपको एक आधिकारिक एजेंसी द्वारा स्वीकृत <सार्वजनिक सूचना अनुरोध फ़ॉर्म> पूरा करना होगा। 
 
3. सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने या प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुरोध किया जाना चाहिए। 
 
4. अनुरोध प्रपत्र में यह विवरण शामिल होना चाहिए कि अंतिम संकल्प और सूचना व्यक्ति को कैसे भेजी जाएगी (पता, ईमेल, संगठन की वेबसाइट, आदि)। 
 
5. चालान सीधे सार्वजनिक प्राधिकरणों को भेजे जाने चाहिए। 
 
पहुँच का अनुरोध करने या सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बुनियादी निर्देश। 
 
पहले तो: 
 
अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सार्वजनिक प्राधिकरण को <सार्वजनिक सूचना अनुरोध प्रपत्र> पर लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। 
 
दूसरा: 
 
सार्वजनिक एजेंसी को, अनुरोध प्राप्त होने की एक निर्दिष्ट अवधि (30 दिन) के भीतर, इनमें से किसी एक का निर्णय लेना चाहिए: 
 
1. स्वीकृति: यदि कोई सार्वजनिक एजेंसी आपकी सभी या आंशिक जानकारी तक पहुँचने या प्राप्त करने के आपके अनुरोध को स्वीकार करती है, तो आपको उस व्यक्ति को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू शुल्क के बारे में सूचित करना चाहिए। 
 
इस मामले में, सार्वजनिक एजेंसी को शुल्क प्राप्त होने के बाद अधिकतम 10 व्यावसायिक दिनों की अवधि के भीतर प्रिंसिपल को जानकारी प्रदान करनी होगी। 
 
2. अस्वीकृति: यदि सूचना तक पहुँचने या प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है, तो इस तरह के इनकार को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
 
इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: 
 
• निर्धारित करें कि कोई अनुरोध पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है या नहीं। 
 
• अस्वीकृति का कारण, यदि संभव हो तो। 
 
• इस तरह के इनकार के संबंध में शिकायत करने का आपका अधिकार और इस तरह के अधिकार का प्रयोग कैसे करें। 
 
1. समय विस्तार: 
 
यदि सूचना तक पहुंच के अनुरोध को समय पर संसाधित नहीं किया जा सकता है, तो सार्वजनिक एजेंसी को प्रतिक्रिया अवधि को उचित समय तक बढ़ाना चाहिए। 
 
यह चरण अनुरोधित जानकारी की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है (जैसे, (30) दिन या अधिक)। 
 
    व्यक्तियों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी चाहिए: 
 
• विस्तार की अधिसूचना और अनुरोध की अनुमानित पूर्णता तिथि। 
 
• देरी के कारण; 
 
• शिकायत करने का आपका अधिकार और उस अधिकार का प्रयोग कैसे करें। 
 
1. अधिसूचना/नोटिस: 
 
यदि अनुरोधित जानकारी संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है या उसके अधिकार से बाहर है, तो व्यक्ति को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए। इस तरह के नोटिस में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: 
 
• जानकारी प्रकार: 
 
उदाहरण के लिए, अनुरोधित डेटा संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है या संगठन के अधिकार के बाहर है। 
 
• ऐसे नोटिस के बारे में शिकायत करने का अधिकार और ऐसे अधिकार का प्रयोग कैसे करें। 
 
तीसरा: 
 
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुरोध के खंडन के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, तो शिकायत की सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति के बाद अधिकतम (10) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संगठन के कार्यालय ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय') में जमा की जानी चाहिए। 
 
शिकायत की सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। 
 
 
 
संगठन के ब्यूरो की शिकायत समिति अनुरोध की समीक्षा करेगी, उचित निर्णय लेगी, और समीक्षा शुल्क के बारे में व्यक्ति को सूचित करेगी जिसे वापस किया जाना चाहिए यदि समिति अनुरोध और अपील निर्णय को स्वीकार करती है। 
 
सामान्य प्रावधान 
 
पहले तो : 
 
सार्वजनिक प्राधिकरण इस नीति को अपने नियामक दस्तावेजों, नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ संरेखित करेंगे और एकीकरण प्राप्त करने के लिए सभी प्रासंगिक सहयोगियों या संगठनों को प्रसारित करेंगे। 
 
सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि इस समझौते की तैयारी अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त करे। 
 
दूसरा: 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करने और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता बनाए रखने जैसी अन्य आवश्यकताओं के साथ सूचना तक पहुँचने और प्राप्त करने के अपने अधिकार को संतुलित करना चाहिए। 
 
तीसरा: 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस नीति का पालन करना चाहिए और समन्वय के बाद स्थापित तंत्र और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित रूप से अनुपालन रिकॉर्ड करना चाहिए। 
 
चौथा: 
 
प्रशासनिक प्राधिकरण के संबंधित कार्यालय के साथ ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय') समन्वय करने के बाद, नियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट समय सीमा और संगठनात्मक पदानुक्रम के भीतर शिकायतों को संभालने से संबंधित तंत्र, प्रक्रिया और नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। 
 
पांचवां: 
 
यदि सार्वजनिक जानकारी तक पहुँचने या प्राप्त करने का अनुरोध, या यह जानकारी प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट अवधि बढ़ाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सार्वजनिक संगठन सक्षम प्राधिकारी ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय')  को सूचित कर सकता है। 
 
यह जानकारी निर्दिष्ट सीमा के भीतर होनी चाहिए। 
 
छठी: 
 
जब कोई सार्वजनिक संगठन अन्य संगठनों के साथ अनुबंध करता है, जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, सार्वजनिक संगठन को समय-समय पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संगठन और कंपनियां सार्वजनिक संगठन द्वारा स्थापित तंत्र और प्रक्रियाओं के अनुसार इस नीति का अनुपालन कर रही हैं। 
 
इस प्रक्रिया में कोई बाद का समझौता शामिल होना चाहिए जिसमें अन्य संगठन प्रवेश कर सकते हैं। 
 
सातवाँ: 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को कुछ प्रकार की सार्वजनिक सूचनाओं से संबंधित अनुरोधों को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त नियम निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। 
 
यह प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों  ('राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय' ) के समन्वय के बाद सूचना की प्रकृति और संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। 
 
आठवां: 
 
सार्वजनिक प्राधिकरणों को आवश्यक जानकारी और अनुरोधित जानकारी प्रदान करने के संभावित साधनों को निर्दिष्ट करने के लिए सार्वजनिक जानकारी तक पहुँचने या प्राप्त करने के लिए प्रपत्र विकसित करने चाहिए। 
 
सूचना और खुले डेटा की स्वतंत्रता 
 
दुनिया भर में (ओपन डेटा) कार्यक्रम और नीतियां आम तौर पर राष्ट्रीय आर्थिक और नवाचार चुनौतियों का समर्थन करने के लिए तैयार और विकसित की जाती हैं। 
 
शोधकर्ताओं, उद्यमियों, नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप्स को सार्वजनिक सूचना का एक विशिष्ट सेट प्रदान करना और प्रसारित करना निःसंदेह व्यावसायिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और खुली और पारदर्शी सरकार का प्रदर्शन करने में मदद करेगा। 
 
 
 
(ओपन डेटा) कार्यक्रम और नीतियां भी संगठनों द्वारा पूर्वव्यापी क्रियाएं हैं। 
 
इसका उद्देश्य अनुरोध करने या पहुंच प्राप्त करने से पहले (ओपन डेटा) जैसी जानकारी के कुछ सेट प्रदान या वितरित करके सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच बनाए रखना है। 
 
  
 
प्रभावी (ओपन डेटा) कार्यक्रम और नीतियां इसलिए सार्वजनिक सूचना तक पहुंच के अनुरोधों की मात्रा को कम करती हैं, जिससे प्रसंस्करण अनुरोधों से जुड़े सरकारी व्यय में कमी आती है। 
 
 
 
संबंधित कानून और नीतियां 
 
सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी (SDAIA) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय डेटा शासन नीति के अनुसार। 
 
https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf 
 
सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी (SDAIA) द्वारा जारी राष्ट्रीय डेटा शासन नीति दस्तावेज़ के अनुसार, इसमें निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं: 
 
• सूचना की स्वतंत्रता बुनियादी सिद्धांत और सामान्य नियम। 
 
• (ओपन डेटा) सिद्धांत और ऐसी नीतियों में शामिल किए जाने वाले सामान्य नियम। 





Loading...